प्रदेश सरकार ने अब एमएसएमई नीति 2015 के तहत प्री-रजिस्ट्रेशन में छूट देकर उद्योगों को सब्सिडी का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेशभर में लगभग 300 उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नीति लागू की थी, जिसमें बड़े समेत छोटे उद्योग लगाने के लिए 15 से 40 प्रतिशत सब्सिडी, स्टांप शुल्क, ब्याज दर व बिजली दरों में छूट का प्रावधान किया था। इस नीति के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उद्योगों को एकल खिड़की पोर्टल पर प्री-रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था।कई एमएसएमई उद्योगों ने नीति के तहत सब्सिडी का लाभ लिया, लेकिन कई उद्योग ऐसे थे, जो पूर्व पंजीकरण नहीं करा पाए। जिस कारण से वित्तीय लाभ लेने से वंचित रह गए। अब प्रदेश सरकार ने नई एमएसएमई नीति-2023 लागू की है। 2015 की नीति में निवेश करने वाले उद्योग सब्सिडी के लिए चक्कर काट रहे थे।